आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर आज दिनांक 01/06/24 को अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण एवम परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत
जबलपुर
जबलपुर कलेक्टर के निर्देशन ,एवं सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर के मार्गदर्शन में सिहोरा के मझौली थानान्तर्गत ग्राम खंदिया में एक किराने कि दुकान पर अवैध मदिरा संग्रहण की सूचना पर दबिश दी गई।
जहां पर कुल सात कार्टूनो में कुल 320 पाव देशी मदिरा(57.6 बल्क लीटर)बरामद कर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915(संशोधन 2000) की धारा 34(1)क व 34(2) ,के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी राम मिलन बर्मन पिता दशरथ बर्मन उम्र 31 वर्ष निवासी उमरिया (जुझारी )को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया |
-कार्यवाही के दौरान-आबकारी उपनिरीक्षक श्वेता तिवारी, आबकारी मुख्य आरक्षक नेक लाल बागरी आबकारी आरक्षक संत लाल मरावी, फूल सिँह ऐंटिया, अमिता केशरवानी, अशोक सिँह बघेल व ज्ञानेंद्र प्रताप सिँह उपस्थित रहें