मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के अन्तर्गत विद्यालय तथा जिला समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त राज्य समिति ने विद्यालय द्वारा की गयी अपील में कोई भी तर्क जिला समिति द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध नहीं पाये जाने पर विद्यालय की अपील को खारिज करते हुए राज्य समिति द्वारा जिला समिति के आदेश को यथावत बनाए रखा है।
दमोह
इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को एक नोटिस जारी कर कहा है कि 10 जुलाई तक 6 करोड़ 25 लाख से अधिक फीस की राशि के साथ 2 लाख रूपये कि अर्थदंड राशि जमा करना सुनिश्चित किया जाए।
जिला समिति आदेश के विरुद्ध राज्य शासन में स्कूल प्रबंधन द्वारा अपील की गई थी जो खारिज हो गई है और समिति का आदेश यथावत रखा गया। इसीलिए स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है कि आप 10 जुलाई तक राशि जमा करें।