किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद-बीज एवं उर्वरक का मनमाने तरीके से बिना बिल और बिना पीओएस मशीन के व्यापार किये जाने की शिकायत पर पाटन तहसील के अंतर्गत उड़ना सड़क क्षेत्र के खाद-बीज एवं उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों जय माता एग्रो, कृषि सेवा केंद्र, जगदम्बा एग्रो सेण्टर, श्रीराम फर्टिलाइजर एवं आज्ञा कृषि केंद्र का निरीक्षण किया ।
जबलपुर
अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीकांत यादव द्वारा किये गये निरीक्षण में जय माता एग्रो उड़ना सड़क में स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक व्यवस्थित नहीं पाये गये । इसी प्रकार यूरिया 150 बैग, डीएपी 150 बैग, अमोनियम सल्फेट 100 बैग बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के निर्धारित गोदाम के अतिरिक्त स्थान पर भंडारित पाया गया । इन उर्वरकों के विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए जय माता एग्रो के प्रोप्राइटर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया । निर्धारित समय में एवं संतोष जनक जबाब न पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु प्रकरण उपसंचालक कृषि जबलपुर को प्रेषित किया जायेगा ।
इसी प्रकार कृषि सेवा केंद्र उड़ना सड़क में निरिक्षण के दौरान 10 बैग मटर के एवं 35 बैग गेहूं के बीज के पाये गये । इनका विक्रय भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । निरीक्षण के दौरान श्रीराम फर्टिलाइजर में सभी दस्तावेज व्यवस्थित पाये गये । इस प्रतिष्ठान पर उपलब्ध स्टॉक और पीओएस मशीन का स्कंध बराबर पाया गया ।
अनुविभागीय कृषि अधिकारी डॉ इंदिरा त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण की यह कार्यवाही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसानों से प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई । उन्होंने किसानों से पंजीकृत प्रतिष्ठानों से आदान सामग्री पक्के बिल के साथ और निर्धारित मूल्य पर ही प्राप्त करने की अपील करते हुये कहा कि बिना पक्के बिल एवं निर्धारित मूल्य से अधिक विक्रय करने की लिखित शिकायत कृषि विभाग में करें जिससे त्वरित कार्यवाही की जा सके ।