कुलसचिव डॉ. एसडी चतुर्वेदी बोले कार्यपरिषद द्वारा बनाए नियमों के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया
पंकज पाराशर छतरपुर✍️
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 16 पदों का विज्ञापन निकाला गया है जिसके तहत आवेदन आ रहे हैं।शहर में विघ्नसंतोषी लोगों को विश्वविद्यालय का विकास रास नहीं आता है और वे षड़यंत्र करके भ्रांतियां फैलाने के लिए सक्रिय रहते हैं। इसी क्रम में शरारत पूर्ण ढंग से यह खबर प्रकाशित की गई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर रोक लगा दी है । जबकि यह समाचार भ्रामक एवं असत्य है । माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कोई राहत न देते हुए नोटिस जारी किया हैं, जिसका जबाब दिया जाएगा । चयन प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है ।
कुलसचिव डॉ. एसडी चतुर्वेदी ने भर्ती की वैधानिकता के बारे में बताते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय में कुलसचिव केवल कुलपति एवं कार्यपरिषद के निर्णयों को क्रियान्वित करता है ।भर्ती की प्रक्रिया का निर्णय मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के तहत कार्यपरिषद को प्राप्त शक्तियों से कार्यपरिषद द्वारा बनाये गए नियमों के तहत हो रही है । कार्य परिषद ने भर्ती प्रक्रिया तय कर नियम बनाए हैं उसी का परिपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है ।यह भर्ती प्रक्रिया कार्य परिषद द्वारा बनाई गई एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा संचालित है।विज्ञापन की शर्ते भी कुलसचिव ने निर्धारित न करके, विद्वानो की एक समिति द्वारा बनाई गई हैं । विघ्नसंतोषी लोगों की आदत अखबारों की झूठी खबरों की कटिंग याचिका में लगाकर अपनी बात का समर्थन होने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है ,जबकि उन्हें पता नहीं कि न्यायालय में झूठी खबरों की कटिंग लगाने से निर्णय नहीं होते ।आज की तिथि तक भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी है ।
कुलसचिव डॉ. एस डी चतुर्वेदी ने सभी लोगों को आगाह किया है कि लोग भ्रामक खबरों से बचें तथा मीडिया से आग्रह किया है झूठी खबरें प्रकाशित करने के पहले सत्यता का परीक्षण अवश्य करें।