उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
कटनी –
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के उपरांत लागू आदर्श आचरण संहिता के दौरान कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अवि प्रसाद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के तहत बिना प्रकाशक मुद्रक का नाम अंकित किये निर्वाचन पर्चाे, पोस्टर, पम्पलेटों एवं पेम्पलेटों के प्रकाशन सामग्री के छापने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टर प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते नहीं हों और ना ही इस हेतु प्रसारित करने को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका, पोस्टर, अथवा निर्वाचन सामग्री प्रकाशित या मुद्रिण नहीं करेगा, जिसमें प्रकाशक को विशिष्टता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं, की अनुप्रमाणिक द्वि-प्रतीक घोषणा मुद्रक अथवा प्रकाशक को परिदत्त नहीं करता हैं। मुद्रण की जाने वाली अनेकानेक प्रतियों में प्रिन्ट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक के नाम एवं पते तथा मुद्रित संख्या स्पष्ट अंकित करनी अनिवार्य होगी।
मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां घोषणा पत्र मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियों में घोषणा पत्र के साथ प्रकाशक के हस्ताक्षर और रबर मुद्रा के साथ जिले से प्रकाशन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करनी होगी। यदि मुद्रक या प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित है तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देनी होगी तथा अन्य जिले से मुद्रित कराये जाने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी देकर सूचना जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में देनी होगी। निर्देशों के उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक एवं प्रकाशक पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।