अनुमति एमपीई सर्विस पोर्टल के माध्यम से
दमोह
जिले में त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिये ऑनलाईन अस्थायी अनुज्ञप्ति/अनुमति एम.पी.ई.सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा नवीन व्यवस्था प्रदान की गई है।
जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से कहा है एम.पी.ई. सर्विस http://services.mp.gov.in पोर्टल पर शासन स्तर से अनुविभागीय दण्डाधिकारी के आई.डी. एवं पासवर्ड बनाये गये है, जिन्हें पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह, हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा की ओर प्रेषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी की लॉगिन से भी उक्त अस्थायी त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी लायसेंस जारी किये जाने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी, तत्संबंध में ऑनलाईन अस्थायी अनुज्ञप्ति/अनुमति लायसेंस जारी किये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह, हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा को अनुविभागवार अधिकृत किया गया है।
निर्देशित किया है कि एम.पी.ई. सर्विस http://services.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमानुसार जांच उपरांत संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रण, भारत सरकार, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 की धारा/नियम-84 का पालन करते हुये ही दीपावली पर्व त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिये अस्थायी लायसेंस जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह, हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा को स्पष्ट रूप से आदेशित करते हुये कहा है कि निरीक्षण उपरांत दीपावली पर्व के दौरान केवल उन्हीं आतिशबाजी लायसेंसधारियों की अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी की जाये जिनकी दुकान संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रण, भारत सरकार, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन भोपाल द्वारा दिये गये निर्देशों एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 की धारा / नियम-84 अंतर्गत हों।