राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 9 मार्च को जिला न्यायालय परिसर, कटनी में प्रात 11.00 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक किया जा रहा है।
कटनी
जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135/138 के अंतर्गत लिटिगेशन एवं प्री-लिटिगेशन के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष छूट दिए जाने का प्रावधान है।
यह छूट निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ता, समस्त कृषि उपभोक्ता 5 एच.पी भार तक के गैर-घरेलू एवं 10 एच.पी भार तक कि औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी जाएगी एवं ऐसे प्रकरण जो कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर लंबित है अर्थात् म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्तमान में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, इनमें कंपनी के अधिकारी द्वारा परिसर निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता के आधार पर आकलित सिविल दायित्व की राशि मे से 30 प्रतिशत की राशि की छूट लोक- अदालत में प्रदान की जावेगी। इसके अलावा लिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरण अर्थात जिनमें म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. द्वारा माननीय न्यायालय में दर्ज करवाए गए है, पर कंपनी के अधिकारी द्वारा परिसर निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता के आधार पर आंकलित सिविल सेवा दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
उल्लेखनीय है कि नियमानुसार प्री-लिटिगेशन एवं लिटिगेशन (दोनों ही प्रकार के) प्रकरणों पर आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर प्रकरण मे निर्धारित आदेश जारी करने की तिथि के 30 दिवस पश्चात् आंकलित सिविल सेवा दायित्व की राशि के अलावा प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलने का भी प्रावधान है। परंतु इस विशेष अवसर का फायदा उठाने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी एवं 09 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट, आकलित सिविल दायित्व 50 हजार रुपये तक के प्रकरणों के लिये सीमित होगी। उपरोक्तानुसार छूट पाने हेतु उपभोक्ताओं को शासन द्वारा लोक अदालत हेतु निर्धारित नियमों एवं शर्तों के तहत पात्र होना अनिवार्य है।