राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूरे देश में 08 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन तालुका स्तर से सर्वोच्च न्यायालय तक किया जा रहा हैं।
जबलपुर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जानकारी दी गई कि इसी अनुक्रम में राज्य प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्री आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय जबलपुर एवं तहसील न्यायालय सिहोरा एवं पाटन में लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा।
लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा, जिसके अंतर्गत चैक बाउंस के केसेस, आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरण एवं अन्य सभी प्रकार के सिविल प्रकृति के प्रकरण जिनका निराकरण राजीनामा से हो सकता है। इस लोक अदालत में इस लोक अदालत में निराकृत किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक समस्त न्यायालयों से लगभग 10487 प्रकरण लोक अदालत के लिए चिन्हित कर रेफर किये गये है। पूर्व की भांति नेशनल लोक अदालत में बिजली विभाग एवं नगर निगम के अंतर्गत संपत्तिकर एवं जलकर के मामलों में छूट प्रदान की जायेगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर जिले के नागरिको को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने में सदैव तत्पर है। देश का कोई भी नागरिक 15100 नंबर डायल कर अपने मोबाईल से भी विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकता है।