राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं न्यायमूर्ति शील नागू, प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में शनिवार 12 नवम्बर को प्रदेश व्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
दिल्ली
लोक अदालत में नालसा द्वारा चिन्हित प्रकरण रखे जावेंगे। इसमें लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला, उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं।
प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण है।
आम जनता और पक्षकारगण से आग्रह किया गया है कि वे न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) उपरोक्त प्रकार के चिन्हित किये गये प्रकरणों एवं विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं। वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपना मामला नियत तिथियों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायें।