अनियमितता पाएं जाने पर बीज अधिनियम के तहत की जाएगी कार्यवाही
बालाघट
जिला कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देशों पर रविवार को वारासिवनी एसडीएम श्री आरआर पांडे, एसडीओपी श्री अभिषेक चौधरी और कृषि विभाग उपसंचालक श्री राजेश खोब्रागड़े द्वारा जांच की गई। एसडीएम श्री पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मेहंदी वाडा में नरहरि सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गोदाम पर संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान पाया गया कि कंपनी के गोदाम में काफी मात्रा में धान के बीजों की पैकिंग की जा रही थी। जिसमें विभिन्न प्रकार की किस्म के धान की बीजों की पैकिंग की जा रही है तथा यह बीज क्षेत्र के किसानों से लिया जा रहा था। गोदाम में उपलब्ध दस्तावेजों को देखने के पश्चात एवं पैकेजिंग की प्रक्रिया को बड़ी मात्रा में देखते हुए आगामी कार्यवाही के लिए गोदाम एवं नरहरि सीड के कार्यालय को सील किया गया है। कृषि विभाग द्वारा समुचित जांच उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
कृषि उपसंचालक श्री राजेश खोब्रागड़े ने बताया कि फर्म को बीज व्यापारी का लाइसेंस लाइसेंस संख्या: आरएस /457/1403/329/2022 दिनांक को 12/12/2022 जारी किया गया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों और इस लाइसेंस की शर्तों के अधीन श्री मेसर्स नरहरि एग्री प्राइवेट लिमिटेड निदेशक भुमेश्वर पाटले, वारासिवनी वार्ड 2, भगत सिंह वारासिवनी (एम), वारासिवनी बालाघाट को प्रयोजनों के लिए बीजों की बिक्री/निर्यात/आयात/ई-मार्केटिंग और भंडारण के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। लाइसेंसधारी, देवेन्द्र बोपचे, भैरोगंज, वारासिवनी में बिक्री के लिए किराये के गोदाम में उपरोक्त व्यवसाय चलाएगा। जांच के दौरान फर्म संचालक को इससे सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।




