कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा नगर निगम आयुक्त को राष्ट्रीय महत्व के निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने तथा लापरवाही बरतने वाले सहायक राजस्व निरीक्षक मुकेश शुक्ला के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश के बाद शनिवार को नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्यवाही करते हुए सहायक राजस्व निरीक्षक मुकेश शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कटनी
निलंबन अवधि मे मुकेश शुक्ला का कार्यस्थल नगर पालिक निगम कटनी निर्धारित किया गया है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
विदित हो कि सहायक राजस्व निरीक्षक मुकेश शुक्ला विधानसभा निर्वाचन हेतु विगत 6 नवंबर को आयोजित पी 1 के प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे। नोडल अधिकारी मैनपावर द्वारा इनसे मोबाइल पर दो तीन बार संपर्क किए जाने पर इनके द्वारा मोबाइल नही उठाया गया जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन के साथ निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं निर्वाचन आयोग के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।