कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुक्त खाद्य सुरक्षा तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के साथ ही खुले में तथा बिना अनुमति पत्र अथवा लायसेंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए मांस एवं मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने जिला स्तरीय विशेष निगरानी दल आज गठित किया है।
जबलपुर
चौदह सदस्यों के विशेष निगरानी दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, संजय कुमार गुप्ता, माधुरी मिश्रा, सारिका दीक्षित एवं विनोद धुर्वे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुग्ध संघ डी.बी. सिंह, सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे एवं अनीता सोरते, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेन्द्र सिहं, प्रभारी आयुक्त नगर निगम पी.एन. सनखेरे, उपनिरीक्षक सुरेश आर्मों एवं आर. बी. शर्मा तथा नापतौल निरीक्षक रंजीत धोके एवं किरन लता सैयाम को शामिल किया गया है।
कलेक्टर श्री सुमन ने विशेष निगरानी दल को दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारियों तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिले में बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुये खुले में अवैध एवं नियम विरूद्ध संचालित पशु मांस तथा मछली के विभिन्न प्रतिष्ठानों का भी आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश विशेष निगरानी दल को दिये हैं।
कलेक्टर ने विशेष निगरानी दल का नोडल अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। आदेश में नोडल अधिकारी से कहा गया है कि खुले में तथा बिना लायसेंस अथवा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते मांस-मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की गई कार्यवाही से कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराया जाये।