पाटन विधानसभा (मझौली) के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चल रही 108 एम्बुलेंस के द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुलेआम किया जा रहा उल्लंघन
मझौली जबलपुर
भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने हेतु चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिये कुछ नियम बनाये हैं।
ये नियम कायदे “आदर्श आचार संहिता” कहलाते हैं। राजनीतिक दलों ने इन्हें मानने के लिये आम सहमति दी है तथा वे इसके सिद्धांतों का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
जबलपुर जिले की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में चल रही एम्बुलेंस में लगे भाजपा के बैनर खुलेआम कर रहे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
108 अमर्जेसी सेवा में राजनीतिक पोस्टर खुलेआम लगे हुए है। जो कि साफतौर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं।
आचार संहिता के नियमों के मुताबिक अब बिना अनुमति सरकारी स्थान पर राजनीतिक प्रचार प्रसार करना भारी पड़ सकता है. यदि संपत्ति स्वामी की इजाजत के बिना कोई भी व्यक्ति उसे पर स्याही ,पोस्टर आदि से कुछ भी अंकित करता है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
जहां समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में रात्रि में डां उपलब्ध नहीं होते तो वही अमर्जेसी सेवा 108 एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं होती। क्यों कि मरीज़ को तत्काल जबलपुर सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर रिफर कर दिया जाता है।
वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही 108 अमर्जेसी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 108 गाड़ी को घंटों मझौली मेन मार्केट में खड़ा कर दुरूपयोग किया जा रहा है। तो वही गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली के पीछे 108 एम्बुलेंस खड़ी ही रहती है ।बावजूद इसके चालक द्वारा मरीजों को गुमराह कर कभी बाहर बताया जाता है तो कभी मरीज़ को लेकर जा रहा हूं बताया जाता ।
जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली के पास ही 108 एम्बुलेंस खड़ी रहती है सरकार के द्वारा चलाई जा रही 108 अमर्जेसी सेवा को गाड़ी चालक एवं ठेकेदार जबलपुर विजित श्री वास्तव के द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है।