खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी और कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है।
कटनी
कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहन में लिप्त दो वाहनों पर अनावेदक से 64 हजार 333 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विगत 7 फरवरी 2024 को लखापतेरी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान डमफ्र वाहन क्रमांक एम.पी. 22 जी-2780 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, राममनोहर चौधरी , निवासी निगरी जबलपुर वाहन मालिक सुरेश ग्रोवर आदर्श नगर नर्मदा रोडजबलपुर द्वारा 2.00 धनमीटर ओव्हर लोड गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त किया जाकर 24 हजार 600 रूपये प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया था।
एक अन्य प्रकरण में खनिज विभाग द्वारा आकस्मिक जांच के दौरान कुठला थाना के पास वाहन हाईवा क्रमांक एम.पी. 32 एच.ए-0360 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, संदीप कुमार लोघी , निवासी खिन्नी तहसील मझौली जिला जबलपुर वाहन मालिक रवि वर्मा दिवान अहार सिंह वार्ड जयप्रकाश नगर आधारताल जबलपुर द्वारा 3.00 धनमीटर ओव्हर लोड गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त किया जाकर 29 हजार 733 रूपये प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया था।
खनिज विभाग द्वारा गिट््टी के अवैध परिवहन के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों वाहनो ंपर प्रशमन शुल्क अधिरोपित कर अनावेदकों को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित की गई। जिसपर अनावेदकों द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिया गया कि वे प्रशमन शुल्क की जमा करनें तैयार है। अनावेदकों पर अधिरोपित प्रशमन शुल्क की राशि 64 हजार 333 रूपये चालान के माध्यम से जमा कर दिये जाने के पश्चात विधि संगत कार्यवाही करनें हेतु प्रकरण कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के तहत अनावेदक, परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें के पश्चात जप्तशुदा वाहन को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।