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Friday, June 20, 2025

रेत के अवैध परिवहन पर वसूला गया एक लाख 26 हजार रूपये से अधिक का प्रशमन शुल्क

 कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा चार ट्रेक्टर ट्राली वाहनों से रेत का अवैध परिवहन करते पकडे पाये जानें पर एक लाख 26 हजार 500 रूपये की प्रशमन शुल्क की राशि की वसूली की गई है।

कटनी

खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है और कड़ी नजर रखी जा रही है साथ ही खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है।

खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार बीते 31 अक्टूबर 2023 को ग्राम सुनारखेड़ा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 ए.ए. 8343 ट्रेक्टर ट्राली से अनावेदक चालक एवं मालिक अरविंद कुुमार कोल निवासी बम्हौरी चौकी सिलौंड़ी जिला कटनी द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत वाहन जप्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी।

इसी तरह विगत 12 जनवरी को ग्राम सांघी रेत खदान जिला कटनी में जांच के दौरान ट्रेक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एम.पी 21 जेड.सी. 0106 से अनावेदक राजेश कुमार कोल नदीपार विजयराघगढ़ जिला कटनी एवं ट्रेक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एम.पी 53 ए.ए. 9986 से अनावेदक तालिम कोल निवासी नदीपार विजयराघवगढ़ द्वारा तीन-तीन घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी।

एक अन्य प्रकरण में 28 अक्टूबर 2023 को ग्राम पहरूआ ढीमरखेड़ा में आकस्मिक जांच के दौरान वाहन महिन्द्रा चेचिस नंबर एम.बी.एन.जी.ए.एई.डी.यू.पी.आर.एम 04490 ट्रेक्टर मय ट्राली से अनावेदक मिथलेश कुमार कुम्हार निवासी पहरूआ तहसील ढीमरखेड़ा द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त करने की कार्यवाही की गई।

जिला खनिज अधिकारी द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में लिप्त उपरोक्त चारों मामलों में पृथक-पृथक 31 हजार 625 रूपये कुल एक लाख 26 हजार 500 रूपये प्रशमन राशि अधिरोपित कर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया। चारों अनावेदक द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात जिला खनिज अधिकारी द्वारा जप्त शुदा वाहन को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त किये जाने की विधि संगत कार्यवाही करनें हेतु प्रकरण कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत कार्यवाही करते हुए चारों परिवहनकर्ता द्वारा पृथक- पृथक 31 हजार 625 रूपये के मान से कुल एक लाख 26 हजार 500 रूपये की प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात चारों ट्रेक्टर ट्राली वाहनों को मुक्त करनें की कार्यवाही की जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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