कलेक्टर श्री अवि प्रसाद नें खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश खनिज विभाग को दे रखें है।
कटनी
कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर खनिज प्रभाग द्वारा ओव्हर लोड रेत का अवैध परिवहन के तीन मामलों पर कार्यवाही की जाकर 1 लाख 30 हजार 250 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विगत 5 जनवरी को स्लीमनाबाद मंे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन हाईवा क्रमांक एम.पी. 20 जेड.एफ.-7138 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक अखिलेश यादव पिता श्री सुम्मत यादव निवासी टिकरिया तहसील कुंडम जिला जबलपुर 2..25 धनमीटर ओवर लोड रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त किया गया था।
इसी तरह एक अन्य प्रकरण मे हाईवा वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जेड.एफ.-7863 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक जोतिश वासुदेव पिता श्री भागीरथ वासुदेव निवासी कुहारी पटेरा जिला दमोह 2..00 धनमीटर ओवर लोड रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त किया गया था।
जबकि हाईवा वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जेड.डी.-7463 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक सत्यम आदिवसी पिता श्री मनीकलाल आदिवासी निवसी जुजावल तहसील बहोरीबंद जिला कटनी 2..00 धनमीटर ओवर लोड रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जप्त किया गया था।
कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर खनिज अधिकारी द्वारा प्रकरण पर कार्यवाही की जाकर अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया। जिसपर तीनों प्रकरणों में अनावेदकों द्वारा प्रशमन शुल्क 1 लाख 30 हजार 250 रूपये जमा करने के पश्चात मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के अनुसार वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही की गई।