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Saturday, October 11, 2025

अवमानक खाद्य सामग्री के विक्रय पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

अपर कलेक्टर ने कान्हा डेयरी फर्म पर लगाया 1 लाख रूपये का जुर्माना

कटनी

जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमें प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने, जुर्माना अधिरोपित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती साधना परस्ते ने अमानक खाद्य सामग्री के विक्रय पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की के तहत नई बस्ती स्थित फर्म पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनावेदक अनावेदक अमित सुंदरानी पिता श्री रमेश सुंदरानी निवासी नई बस्ती फर्म कान्हा डेयरी पर अवमानक दही एवं पनीर का विक्रय करने पर 1 लाख रूपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अनावेदक को उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित हैडों में खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण के अंतर्गत लाइसेंस फीस अर्थदंड आदि के खाते में 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए है।

यह है प्रकरण

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा 9 जून 2023 को नई बस्ती स्थित कान्हा डेयरी में सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायत के आधार पर निरीक्षण की कार्यवाही संचालन की उपस्थिति में की गई। निरीक्षण के दौरान मौके पर दूध, दही, पनीर वगैरह संग्रह कर विक्रय करते पाए गये। उक्त व्यवसाय का FSSAI के अंतर्गत लाइसेंस पाया गया।

विक्रय किये जा रहे दूध, दही एवं पनीर में मिलावट की आशंका होने पर अमूल पैक्ड मिल्क, दही एवं पनीर मानक स्तर की जॉच हेतु नियमानुसार नमूना संचालक अमित सुंदरानी पिता रमेश सुंदरानी के समक्ष लिया जाकर समस्त कार्यवाही का पंचनामा बनाकर गवाह एवं विक्रेता को पढाकर हस्ताक्षर लिए जाकर नमूना सील बंद पैकेट में खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया।

कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन कटनी ने अपने पत्र के साथ दही एवं पनीर के नमूने का जांच प्रतिवेदन प्रेषित कर उक्त नमूने अवमानक पाया जाना सूचित किया। अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवश्यक विवेचना कर संबंधितों के विरुद्ध समस्त मूल तथा अन्य दस्तावेज अभियोजन की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला-कटनी के पत्र द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रेषित करते हुये प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण में अवमानक दही एवं पनीर का विक्रय करने कारण आवेदक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 सहपठित धारा 51 का उल्लंघन पाये जाने पर लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दण्डित करने का अनुरोध किये जाने पर

प्रकरण पंजीबद्ध कर उभय पक्षों को सुनवाई की गई। अनावेदक ने अपने पक्ष समर्थन में कथन प्रस्तुत किया कि जांच में मेरे द्वारा विक्रय जाने वाले पदार्थ अवमानक स्तर के पाए गए। मेरे तरफ से चूक हुई, मुझे क्षमा करके एक मौका देने की कृपा करें।

आवेदक ने अपने परिवाद के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, जिससे परिवाद सिद्ध होना तथा दोषी होना पाया गया। इस दौरान अनावेदक द्वारा परिवाद झूठा एवं निराधार ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकने के कारण न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अनावेदक को एक लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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