मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग ने नकली शराब परिवहन और फर्जी परमिट घोटाले में दोषसिद्ध सोम डिस्टिलरीज प्रायवेट लिमिटेड एवं सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है।
ग्वालियर
कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा दिनांक 04 फरवरी 2026 को जारी आदेश (क्रमांक 5(4)/2025-26/E-398575) में देपालपुर के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश के निर्णय का हवाला देते हुए पूरे प्रकरण की गंभीरता उजागर की गई है।
आदेश के अनुसार आरोपी कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा सैकड़ों फर्जी शराब परिवहन परमिट, कूटरचित बिल्टी और परमिट बुक तैयार कर अवैध शराब का परिवहन किया गया। न्यायालय ने इसे संगठित आपराधिक षड्यंत्र मानते हुए दोषियों को विभिन्न धाराओं में कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। जांच में सामने आया कि इस फर्जीवाड़े से शासन को भारी राजस्व हानि पहुंचाई गई।
यह मामला न केवल आबकारी कानूनों के उल्लंघन का है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह संगठित तरीके से शासन को चूना लगाया गया। आबकारी आयुक्त का यह आदेश शराब माफिया और नियम तोड़ने वाली कंपनियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं।




