121 अवैध क्लीनिकों की सूची में नाम फिर भी बेखौफ संचालन
जबलपुर/मझौली
जबलपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) द्वारा 1 अप्रैल 2026 से जिले के 121 क्लीनिकों का पंजीयन निरस्त कर उन्हें तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन मझौली में स्थिति इसके उलट है।
प्रशासनिक आदेश बेअसर, नियमों की धज्जियाँ
मझौली के सोनी मार्केट में संचालित *भगवान वराह सोनोग्राफी सेंटर’ शासन की उस काली सूची में शामिल है जिनका पंजीयन अपूर्ण दस्तावेजों या नियमों के उल्लंघन के कारण निरस्त किया जा चुका है। बावजूद इसके, यह सेंटर प्रशासनिक आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ तरीके से संचालित हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा का विषय है कि आखिर किसके संरक्षण में यह सेंटर बिना वैध लाइसेंस के अब भी खुला है?
विज्ञप्ति में स्पष्ट निर्देश: फिर भी चल रहा काम
CMHO कार्यालय द्वारा जारी मीडिया विज्ञप्ति में साफ कहा गया था कि:जिन संस्थानों का पंजीयन निरस्त हुआ है, वे तत्काल अपना **नाम-पट्ट (बोर्ड) हटाएं
किसी भी प्रकार का संचालन या नए मरीज लेना विधिक अपराध माना जाएगा।
उल्लंघन करने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इन स्पष्ट आदेशों के बावजूद भगवान वराह सोनोग्राफी सेंटर न केवल खुला है, बल्कि वहां पूर्व की तरह ही नियम विरुद्ध तरीके से जांच कार्य जारी है, जो सीधे तौर पर शासन के आदेशों की अवहेलना है।
जिले भर में 121 क्लीनिकों पर गिरी गाज
गौरतलब है कि जबलपुर जिले में कुल 240 क्लीनिकों का नवीनीकरण होना था, जिनमें से 89 ने आवेदन नहीं किया और 32 के दस्तावेज फर्जी या अधूरे पाए गए। मझौली का यह सेंटर उन्हीं 121 संस्थानों में शामिल है जिनकी अनुमति समाप्त की जा चुकी है। इसके अलावा 5 बड़े अस्पतालों पर भी इसी तरह की कार्यवाही की गई है।
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, आदेश के बाद भी चोरी-छिपे या खुलेआम संस्थान चलाने वाले संचालकों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे केंद्रों को न केवल सील किया जाएगा, बल्कि उनके संचालकों पर पुलिस केस भी दर्ज कराया जा सकता है।
जिन संस्थानों का पंजीयन निरस्त है, उन्हें हर हाल में बंद करना होगा। यदि मझौली में कोई सेंटर आदेशों के बाद भी चल रहा है, तो उस पर तत्काल विशेष टीम भेजकर कड़ी विधिक कार्यवाही की जाएगी।”
— स्वास्थ्य विभाग, जबलपुर (विज्ञप्ति के संदर्भ में




