भर्ती सूची दोबारा तैयार करने का दिया निर्देश
जबलपुर
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। पुलिस भर्ती से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने 2020-21 की पुलिस आरक्षक भर्ती सूची पर इस कारण रोक लगा दी, क्योंकि वह 27 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से जारी की गई थी।हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने वाले मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) को निर्देश दिया है कि दोबारा चयन सूची जारी की जाए जो 14 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से तैयार हो। शासन को इस मामले में चार सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करना है।