जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दीपावली के त्यौहार के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शहपुरा-भिटौनी स्थित एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन एवं पेट्रोलियम बल्क डिपो तथा जिले में एल.पी.जी. भण्डारण एवं संग्रहण के सभी केन्द्रों के दो किलोमीटर की परिधि के भीतर पटाखा छोड़ने एवं आतिशबाजी पर 13 नवंबर तक रोक लगा दी है।
जबलपुर
आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति पटाखा छोड़ता है या आतिशबाजी करता पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।