कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5 (क) तथा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन नगर परिषद पाटन के नवीन परिसीमन में सम्मिलित किये जाने के लिए ग्राम पंचायत रमपुरा, गुरू पिपरिया, सिमरिया, महुआखेड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम नीमि का और ग्राम पंचायत गाड़ाघाट के ग्राम गाड़ाघाट का आंशिक भाग को प्रस्तावित किया है।
जबलपुर
साथ ही कहा गया है कि दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति और सुझाव कलेक्टर जिला जबलपुर को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।