कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन ने पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2022 उत्तरार्ध में मतदान समाप्ति की नियत समय 48 घंटे पूर्व संबंधित क्षेत्रों में मदिरा दुकान को बंद रखने के लिए आदेशित किया है।
जबलपुर
पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 उत्तरार्ध के लिए निर्वाचन कार्यक्रम में जिले की जनपद सदस्य/सरपंच/पंच का निर्वाचन 5 जनवरी गुरुवार को संपन्न होना है। अत: मतदान होने तक संबंधित क्षेत्रों में मतदान समाप्ति की नियत समय 48 घंटे पूर्व अर्थात 3 जनवरी दोपहर 3 बजे से 5 जनवरी को मतदान समाप्ति तक कम्पोजिट मदिरा दुकानों को बंद रखने के लिए आदेशित किया गया है। जिसमें मातनपुर बेलखेड़ा-1, सालीवाड़ा-1, सालीवाड़ा-2, कुंडम-2, मझगंवा-1, मझगंवा-2, प्रतापपुर, खिरहनी, कटंगी-1, कटंगी-2, घाना, पिपरिया-1, पिपरिया-2, व कैमोरी के मदिरा दुकान शामिल हैं। कलेक्टर ने आदेशित किया है कि उक्त समयावधि में संबंधित क्षेत्र में मदिरा का क्रय-विक्रय, संग्रहण व परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।