थाना भेडाघाट अतंर्गत 17 वर्षिय किशोर की हत्या करने वाले चारों आरोपियों को मान्नीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से किया गया दण्डित
जबलपुर
दिनॉक 11/12-7-23 को प्रसन्न चौगले उम्र 17 वर्ष निवासी नेहरू कालोनी गोरखपुर के सिर, गर्दन पर चोट पहुंचाकर हत्या किये जाने पर थाना भेडाघाट मे अपराध क्रमांक 178/16 धारा 302, 34.120बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध करते हुये आरोपी 1-गोलू उर्फ विपिन उम्र- 31 वर्ष, 2. अंकु उर्फ अंकुश समद उम्र- 25 वर्ष, 3.अभिषेक कुण्डे उम्र-25 वर्ष, 4.गोरव उर्फ छोटू उम्र- 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर के मागदर्शन मे तत्कालीन थाना प्रभारी भेडाघाट श्री एम.डी.नागौतिया द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्पूवा किलेदार द्वारा कराई जाकर थाना प्रभारी भेडाघाट श्री शफिक खान द्वारा न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट तामीली कर समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।
प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के निर्देशन मे विशेष लोक अभियोजन अधिकारी श्री के.जी. तिवारी द्वारा की गई।
सारगर्भित विवेचना एवं सशक्त पैरवी के परिणम स्वरूप दिनांक 10.05.2023 को माननीय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी एडीजे जबलपुर द्वारा चारों आरोपी 1-गोलू उर्फ विपिन उम्र- 31 वर्ष, 2. अंकु उर्फ अंकुश समद उम्र- 25 वर्ष, 3.अभिषेक कुण्डे उम्र-25 वर्ष, 4.गोरव उर्फ छोटू उम्र- 24 वर्ष को धारा 302.34 ताहि में आजीवन कारावास एवं 5000/रू का अर्थदण्ड. 364.120बी ताहि में 10 वर्ष का कारावास 5000/रू अर्थदण्ड धारा 404 ताहि में 2 वर्ष के कारावास एवं 2000/रू के अर्थदण्ड. 25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का कारावास 1000/रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।