अलवर शहर शिवाजी पार्क में 6 साल पहले हुए खौफनाक हत्याकांड में मंगलवार को फैसला आ गया है
दिल्ली
मामले में अपर जिला और सेशन कोर्ट-2 ने महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले सोमवार को इन पर आरोप साबित हो गए थे। लेकिन, सजा पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
दरअसल, 2 अक्टूबर 2017 को महिला आरोपी और ताइक्वांडो कोच संतोष उर्फ संध्या शर्मा ने अपने प्रेमी हनुमान के साथ मिलकर अपने पति, 3 बेटे और भतीजे की हत्या करवा दी थी। इस हत्याकांड में हनुमान ने अपने दो साथी कपिल और दीपक के साथ मिलकर संतोष के सामने ही सभी के गले काट दिए थे।
सबसे पहले जानिए आज कैसे चला घटनाक्रम
सुबह से ही कोर्ट में इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था।
दोपहर 12 बजे भारी पुलिस जाब्ते के बीच महिला संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को कोर्ट लाया गया।
संतोष ने अपना पूरा चेहरा ढक रखा तो हनुमान ने मास्क लगा रखा था।
12.15 बजे दोनों को कोर्ट रूम में लाया गया।
फैसले के इंतजार में 30 से ज्यादा वकील वहां मौजूद थे।
पुलिस घेरे में संतोष और हनुमान सबसे आखिर में खड़े थे।
इंतजार था तो फैसले का।
एक आवाज आती है। संतोष और हनुमान को आगे बुलाया जाता है।
एक कागज पर साइन करवाए गए। इस दौरान दोनों के हाथ कांप रहे थे।
जैसे ही साइन हुए 12.18 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया- संतोष और हनुमान को आजीवन कारावास….।
वकील बोले- फांसी की मांग की गई थी, हाईकोर्ट में अपील करेंगे
वकील सुनील कुमार ने बताया कि हनुमान और संतोष को आजीवन कारावास हुई है। हमारे द्वारा फांसी की सजा की दलील रखी गई थी, क्योंकि ये रेयरेस्ट केस में आता है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।
*जघन्य हत्याकांड था उसके अनुसार फैसला नहीं*
जांच अधिकारी विनोद सांवरिया ने फैसले के बाद कहा इस ब्लाइंड मर्डर में काफी मेहनत से काम किया और इसका खुलासा किया था। जैसा हत्याकांड था उसके अनुसार फैसला नहीं है। आरोपियों को सजा-ए-मौत होनी थी।
मीडियाकर्मियों ने महिला से सवाल पूछा- क्या आपको अफसोस है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब पूछा गया कि आप इस केस में कुछ बोलना चाहते हैं तो साथ में मौजूद पुलिसकर्मी उसे कोर्ट में ले गए। सजा सुनाने के बाद दोनों के चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी।