25.3 C
Jabalpur
Saturday, June 21, 2025

मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास

मान्नीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से किया गया दंडित

जबलपुर 

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में प्रतिदिन सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की मॉनीटरिंग उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध सुश्री पूजा पाण्डे एवं उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अपूर्वा किलेदार द्वारा की जा रही है, आदेशानुसार गवाहों को ब्रीफ कर पेशी पर स्वयं थाना प्रभारी/विवेचना अधिकारी द्वारा समय पर उपस्थित कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री सुनील कुमार जैन (एससी एसटी) द्वारा आरोपी संतोष उर्फ गुड्डू एवं परदेसी उर्फ मौसम को थाना पनागर के विशेष प्रकरण क्रमांक 880/2017 धारा 302, 307, 34 भा.द.वि. के तहत प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

थाना पनागर में दिनॉक 26-11-16 को पनागर अस्पताल से सूचना मिली थी कि श्रीमति प्यारी बाई कोल उम्र 50 वर्ष एवं प्यारी बाई के बेटा बेडी लाल उम्र 30 वर्ष को मारपीट मे आयी चोटो के कारण उपचार हेतु लाया गया है, सूचना पर पहुची पुलिस को श्रीमति प्यारी बाई ने बताया कि घर के सामने रास्ते से निकलने की बात पर दोपहर 12 बजे परदेशी यादव से वाद विवाद एवं मारपीट हो गयी थी। वह बेटे बेडीलाल के साथ रिपेार्ट करने आ रही थी, रास्ते मे रोक कर मौसम यादव, गुड्डा यादव एवं एक अपचारी बालक ने कुल्हाडी बका, एवं चाकू से हमला कर उसके तथा उसके बेटे के सिर, गर्दन, चेहरे मे चोट पहुचा दी है, घायलो को प्राथमिक उपचार बाद मेडिकल के लिये रिफर कर दिया गया। रिपोर्ट पर अपराध क्रमंाक 880/2016 धारा 341,294,506,307,325,34 भादवि 3(2)5क एससीएसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घायल श्रीमति प्यारी बाई को मेडिकल कालेज मे उपचारार्थ भर्ती कर लिया गया तथा घायल बेडीलाल कोल उम्र 30 वर्ष को डाक्टर ने परीक्षण उपरांत मृत घोषित कर दिया गया, पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुये प्रकरण में धारा 302 भादवि बढायी गयी। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी पनागर एवं उप निरीक्षक जे.के. यादव द्वारा की गयी।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में प्रकरण की सतत मॉनीटिंरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक सुश्री पूजा पाण्डे द्वारा की गयी, मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस/वारंट तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री ऋतुराज कुमरे के द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई एवं न्यायालय में 16 अभियोजन साक्षी एवं 1 बचाव साक्षी को परीक्षित कराया।
श्री ऋतुराज कुमरे विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्काे से सहमत होते हुये मान्नीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री सुनील कुमार जैन जबलपुर विशेष न्यायालय एसटी एससी द्वारा आरोपी मौसम उर्फ परदेसी एवं संतोष उर्फ गुड्डू को थाना पनागर के विशेष प्रकरण धारा 302/34, के तहत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 1000-1000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 307 के तहत 10 साल की सजा एवं प्रत्येक को 1000-1000 रूपये का अर्थदंड अर्थदंड से दण्डित किया।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

Latest News

Stay Connected

0FansLike
24FollowersFollow
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Most View