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Sunday, June 22, 2025

नाम निर्देश पत्र की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को अपरान्ह 03 बजे तक

विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर से जारी नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसरों द्वारा लिये जायेंगे

दमोह

चयनित परिसरों के 100 मीटर की परीधि में जुलूस रैली, बैंण्ड बाजे, डी.जे.वाहन इत्यादि का प्रवेश वर्जित रहेगा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषण उपरांत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 21 अक्टूबर को जिले की विधानसभा क्षेत्रों में अधिसूचना जारी की जायेगी। 21 अक्टूबर से ही नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निग ऑफिसरों द्वारा लिये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 को अपरान्ह 03 बजे तक रहेगी। 31 अक्टूबर को संवीक्षा तथा 02 नवम्बर को अपरान्ह 03 बजे तक अभ्यर्थिता वापिसी की कार्यवाही की जायेगी। मतदान 17 नवम्बर को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर ई.व्ही.एम. एवं व्ही.व्ही. पेट से संपन्न होंगे। 03 दिसम्बर 2023 को मतगणना संपन्न होगी। यह बात आज मीडिया से चर्चा करते हुये कही। इस मौके पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम मौजूद थीं।

मीडिया को बताया जिले की चारों विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसरों का मुख्यालय दमोह में ही रखा गया है। जिसमें से 54-पथरिया के अभ्यथियों के नामाकंन पत्र प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय (कलेक्ट्रेट के पास) दमोह के कक्ष क्रमांक 11 में, 55-दमोह के लिये अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम)कार्यालय कक्ष क्रमांक 03 में, 56-जबेरा के लिये जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 43 में एवं 57-हटा के अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र रानी दुर्गावती संयुक्त कर्यालय भवन (कलेक्ट्रेट) जिला कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित कक्ष क्रमांक 63 में लिये जायेंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया को सुलभ एवं व्यवस्थित बनाये रखने हेतु आज 21 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2023 तक चयनित परिसरों के 100 मीटर की परिधि में कोई जुलूस रैली, बैण्ड बाजे, डी.जे. वाहन इत्यादि प्रवेश वर्जित कर उक्त परिसर को प्रतिषेध निषिद्ध घोषित किया है।

चिन्हित दोनों स्थानों पर कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से 21 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2023 तक रानी दुर्गावती संयुक्त कार्यालय भवन (कलेक्ट्रेट) जिला कार्यालय, दमोह में डिप्टी कलेक्टर दमोह बृजेश सिंह एवं तहसील कार्यालय (कलेक्ट्रेट के पास) दमोह में नायब तहसीलदार हिण्डोरिया रघुनंदन चतुर्वेदी की ड्यूटी लगाई है।

नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

फार्म-2 बी, फार्म 26 शपथ पत्र, शपथ/प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 173) का प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी), मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति (अभ्यर्थी के अन्य विधानसभा के मतदाता होने की स्थिति में) एवं बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।

ऑनलाइन नॉमिनेशन एवं निक्षेप

आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन हेतु सुविधा एप पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की है, अभ्यर्थी निक्षेप की राशि का भी इसी समय ऑनलाइन चालन जमा कर सकेगा, इस हेतु ऑनलाइन नेट बैंकिग, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट एवं पीओएस आधारित भुगतान किए जा सकते है, ऑनलाइन विकल्प के साथ-साथ सायबर ट्रेजरी अंतर्गत ओ.टी.सी.(ओवर दा काउंटर) चालान एवं ईएफटी (इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर) के माध्यम से भी चालान जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, निक्षेप की राशि विधानसभा हेतु 10 हजार रूपये निर्धारित की गई हैं अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए आधी राशि चाहे वो अनारक्षित क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करें।

प्रस्तावक हेतु सामान्य निर्देश

मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े किए गये अभ्यर्थियों के लिए एक प्रस्तावक, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलो के अभ्यर्थी, गैरमान्यता प्राप्‍त दलों के अभ्यर्थी एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रस्तावक होना अनिवार्य है, चाहे आयोग ने पैरा-10 के अधीन आरक्षित प्रतीक पर निर्वाचन लड़ने की छूट दी हो।

नामनिर्देशन पत्र कौन प्रस्तुत कर सकता है व उसकी रीति

अभ्यर्थी अथवा कोई भी प्रस्तावक, इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं चाहे उसे लिखित में अभ्यर्थी अथवा प्रस्तावक द्वारा अधिकृत किया गया है, फेक्स, ई-मेल, डाक या अन्य किसी माध्यम से भी नहीं, आरओ कार्यालय से 100 मीटर क्षेत्र में केवल 03 वाहनों के प्रवेश की अनुमति, आरओ कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 05 व्यक्ति प्रवेश पा सकेंगे।

अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक के हस्ताक्षर

नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी एवं आवश्यक संख्या में प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि कोई प्रस्तावक हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो आरओ अथवा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी के समक्ष अंगूठा निशान लगाकर प्रमाणित करवाएगा, यदि अंगूठा निशान प्रमाणित नहीं है तो नामनिर्देशन पत्र निरस्ती योग्य होगा एवं प्रमाणीकरण की संवीक्षा के समय अनुमति नहीं दी जायेगी।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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