नकल, सामूहिक नकल, गोपनीयता भंग करने का प्रयास करते पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी
दमोह
परीक्षा केंद्रो से 100 गज की दूरी के अन्दर किसी अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अवांछनीय गतिविधियों पर रोक रहेगी
छात्र-छात्राओं की तलाशी का कार्य शालीनता किन्तु दृढ़ता से किया जाये
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के तहत कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं 05 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 05 मार्च 2024 तक प्रात: 09 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिलान्तर्गत 83 परीक्षा केंद्रो पर आयोजित होगी। परीक्षा के सफल आयोजन हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं अन्य प्रतिबंध लगाना आवश्यक हैं। दमोह में परीक्षा केंद्रो पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक मानते हुये तथा दमोह जिले में परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया हैं।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि कोई उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्व भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
जारी आदेश में कहा गया है शासन एवं मंडल निर्देशों के अनुक्रम में चयनित संवेदनशील/अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अनुसार निषेधाज्ञा लागू होने उपरांत ऐसा करने से प्रशासन को 05 या उससे अधिक लोगों की अनाधिकृत मौजूगी परीक्षा केंद्र के आस-पास होने की दशा में उन्हें तितर-बितर/गिरफ्तार करने की सख्त कानूनी अधिकारी प्राप्त हो जायेंगे।
मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानानुसार परीक्षा प्रारंभ होने के दो घण्टे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केंद्रो से 100 गज की दूरी के अन्दर किसी अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अवांछनीय गतिविधियों पर रोक रहेगी। अनाधिकृत व्यक्तियों का बेमतलब प्रवेश या घूमने, कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार प्रसार ऐसी वस्तुओं का उपयोग जिसका प्रयोग आक्रामक आयुध के रूप में किया जा सकता हैं, परीक्षा से संबंधित अधिकारी/वीक्षक (इन्वीजिलेटर)/कर्मचारीगण को डराने का प्रयास इत्यादि का उल्लेख हैं। प्रत्येक केद्र में इस विषय में सतर्क रहना आवश्यक है। परीक्षा केंद्र पर अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अवांछनीय गतिविधियों पर पूर्णतः रोक रहेगी।
इसी प्रकार नकल, सामूहिक नकल, गोपनीयता भंग करने का प्रयास, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास करते पाया जाता है तो उनके विरूद्व अन्य सुसंगत अधिनियमों के साथ-साथ परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि छात्र-छात्राओं की तलाशी का कार्य शालीनता किन्तु दृढता से किया जाये। छात्राओं की तलाशी सिर्फ शिक्षिकाओं द्वारा ही की जाये। तलाशी का कार्य परीक्षा कक्ष के अंदर किसी वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा कतई न किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था के बाबजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान सामूहिक नकल करने अथवा कराने में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाकर उसके विरूद्व मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 तथा अन्य संगत अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
विद्यार्थियों के लिये परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातारण को दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल की कक्षा 10 वीं, 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं हेतु दमोह जिले के परीक्षा केंद्रो की परिधि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ-साथ उक्तानुसार पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। चूंकि यह आदेश परीक्षार्थियों की सहूलियत व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नही है कि जनसामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामीली की जा सकें।