अनियमितता मिलने पर 1911 लीटर पेट्रोल जब्त और एक मशीन सील
पेट्रोल पम्प संचालक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज
ग्वालियर
जिले में खाद्य एवं पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिये विशेष मुहिम जारी है। जिसके तहत पेट्रोल पम्पों की जाँच भी की जा रही है। इस कड़ी में कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह के निर्देश पर राजस्व, खाद्य, नापतौल एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पेट्रोल पम्पों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। रविवार को इस टीम ने सचिन तेंदुलकर मार्ग स्थित सांईं हरीलीला पेट्रोल पम्प का औचक निरीक्षण किया।
इस पेट्रोल पम्प पर अनियमितता पाए जाने पर 1911 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया। साथ ही पॉवर पेट्रोल देने की नाप में कमी सामने आने पर पेट्रोल पम्प की मशीन नोजल क्र.-2 को सील्ड कर दिया गया है। पेट्रोल पम्प संचालक के खिलाफ एमएसएचएसडी (प्रदाय तथा विनियमन निवारण) आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। साथ ही माप विज्ञान अधिनियम की धारा-30 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के अनुसार सांईं हरीलीला पेट्रोल पम्प की जाँच में पता चला कि यहाँ के पॉवर पेट्रोल के टैंक में निर्धारित पेट्रोल से 242 लीटर पेट्रोल कम है। इस अनियमितता पर पेट्रोल पम्प के टैंक में उपलब्ध 1911 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है। जिसकी कीमत लगभग 2 लाख 20 हजार 625 रूपए है। इसी तरह पेट्रोल प्रदाय करने की प्रक्रिया का परीक्षण (माप) करने पर पता चला कि नोजल क्र.-2 मशीन से पाँच लीटर पेट्रोल प्रदाय करने पर 30 मिली लीटर मात्रा कम जा रही है। इसे गंभीरता से लिया गया और इस मशीन को सील्ड कर पेट्रोल पम्प संचालक के खिलाफ माप विज्ञान अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है।
पेट्रोल पम्प के निरीक्षण के लिये गई टीम में तहसीलदार श्री शत्रुघ्न सिंह चौहान, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री विपिन कुमार श्रीवास्तव, नापतौल निरीक्षक श्री बी एस सिंघानिया व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सौरभ जैन सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।
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