पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह ने जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की ली बैठक

01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सम्बंध में किया गया प्रशिक्षित एवं शंकाओं का समाधान

जबलपुर

01 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में जबलपुर पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

आज दिनॉक 30-6-24 को शाम 5-30 बजे पुलिस कंट्रोलरूम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति सोनाली दुबे तथा समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी शहर एवं देहात तथा चौकी प्रभारी को न्यू क्रिमनल मेजर एक्ट के सम्बंध में पावर प्वाईट प्रोजेैक्टर के माध्यम से ब्रीफ किया गया एवं बताया गया कि ‘‘ भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ’’ आम जनता के हितों को ध्यान मे रखते हुये बनाये गये है।

नये कानून में अपराधी को उसके किये की सजा मिले इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने पर परिस्थितिवश कहीं पर भी एफ.आई.आर. की सुविधा तथा ई एफ.आई.आर. का भी प्रावधान रखा गया है।

               नये कानून में डीजिटल साक्ष्य, फॉरेसिक साक्ष्यों के महत्व को बढावा दिया गया है एवं समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चालान पेश करना है, ।

बच्चों एवं महिलाओं से सम्बंधित अपराधों में अपराधी को कड़ी सजा का प्रावधान है, बच्चों से अपराधिक गतिविधि कराने पर दुगुनी सजा का प्रावधान है। बार-बार अपराध करने वालों पर अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। देश के बाहर भाग जाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

दिनॉक 1-7-24 से सभी थानो में नये कानून के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किये जायेगे, न्यू क्रिमनल मेजर एक्ट के क्र्रियान्वयन एवं समाज को नये आपराधिक कानून से जागरूक करने के लिये दिनॉक 1 जुलाई 2024 को जिले के समस्त थानों में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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