कलेक्टर जबलपुर एवं एसडीएम सिहोरा के निर्देशानुसार, दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को कार्यपालन मजिस्ट्रेट मझौली श्री राजेश मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
मझौली जबलपुर
इस दौरान सीएचसी मझौली के चिकित्सक डॉ. रविकांत मिश्रा, डॉ. सतीश पटैल, राजस्व निरीक्षक श्री लखन पटैल, हल्का पटवारी श्री तेजसिंह तथा थाना प्रभारी श्री अमित मिश्रा पुलिस बल सहित राजस्व व पुलिस विभाग का संपूर्ण अमला उपस्थित रहा।
निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों की जांच की गई, उनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:
नरसिंह मेडिकल स्टोर्स
चंद्र मेडिकल स्टोर्स
मोहित मेडिकल स्टोर्स
मेहंदी छाया, सिहोरा रोड)
न्यू हर्ष मेडिकल स्टोर्स (बचैया रोड)
ब्रिजहेमा मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाही के दौरान ब्रिजहेमा मेडिकल स्टोर्स को दिसंबर 2022 से बिना वैध औषधि लाइसेंस के संचालित पाया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना ड्रग लाइसेंस के औषधि विक्रय न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि इससे आमजन के स्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
जिला प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि आगामी दिनों में जिलेभर में औषधि दुकानों की सघन जांच अभियान चलाया जाएगा और अनियमित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह कार्यवाही न केवल कानूनी व्यवस्था के पालन की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि जनता को सुरक्षित व प्रमाणित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रशासनिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।