फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुरीक्षण की प्री-रिविजन कार्यवाही एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी
दमोह
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्री-रिविजन कार्यवाही एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। सभी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से कहा है कार्यक्रम अनुसार 01 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु पुनरीक्षण संबंधी दिये निर्देशों का पालन किया जाये।
संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों में 20 दिसम्बर 23 से 05 जनवरी 2024 तक मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण, पुनर्व्यवस्थ, मतदाता सूची, ईपिक कार्ड में विसंगतियों को दूर करना, यहां कही आवश्यक हो, निर्वाचक नामावली में धुंधली, खराब गुणवत्ता और विनिर्देशन और गैर-मानवीय छवियों को प्रति स्थापित करके, अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को सुनिश्चित करते हुये, छवि गुणवत्ता में सुधार। खण्ड /भागों की पुनर्रचना और मतदान केन्द्रों के खण्ड/भाग की सीमाओं के स्थान के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देना और मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना। इस तरह के गेप को कम करने के लिये उनकी पहचान करना एवं रणनीति बनाकर अंतिम रूप देना। कंट्रोल टेबल अद्यतन, फॉमेट 01 से 08 की तैयारी, अर्हता तिथि के रूप में 01 जनवरी 2024 के संदर्भ के संदर्भ में पूरक और एकीकृत ड्राप्ट रोल की तैयारी शामिल है।
इसी प्रकार 06 जनवरी 2024 में एक जाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन, दावे-आपत्तियों को दर्ज करने की अवधि 06 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक, विशेष कैंप की तिथि 13 से 14 जनवरी 2024 तक, दावे आपत्तियों का निराकरण 02 फरवरी 2024, नामावली के हेल्थ पैरामीटर को जांचना अंतिम और प्रकाशन के लिये आयोग की अनुमति प्राप्त करना, डाटा बेस को अपडेट करना और परिशिष्टों को मुद्रित करने की तिथि 06 फरवरी 2024 तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है।
आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के मान से निर्धारित फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाहियां यथा समय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये।