एफएसएसएआई ने किया मोबाईल एप लांच
जबलपुर
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अंतर्गत खाद्य पदार्थो के विक्रय, संग्रहण, निर्माण, विनिर्माण, परिवहन आदि का कारोबार करने के लिये लायसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। अधिनियम में बिना लायसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के व्यवसाय करने पर अर्थदण्ड एवं कारावास का प्रावधान भी है।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जबलपुर ने यह जानकारी देते हुये बताया कि खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वाले व्यावसायियों की सुविधा के लिए एफएसएसएआई ने ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ नाम से मोबाईल एप लांच किया है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है तथा लायसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। इसके अलावा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर, एम पी ऑनलाइन अथवा वेबसाईट www.foscosfssai.in के माध्यम से भी खाद्य व्यावसायी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
अभिहित अधिकाकरी खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि प्रत्येक खाद्य कारोबारी को फूड सेफ्टी सुपरवाईजर का प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। इसके लिये एफ एस एस ए आई द्वारा अधिकृत ऐजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है और जल्द ही इस प्रशिक्षण के बारे में खाद्य कारोबारियों को सूचित किया जायेगा।
अविहित अधिकारी ने कहा कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति अथवा संस्थायें अपने आपको खाद्य सुरक्षा प्रशासन के कर्मचारी या अधिकारी बताकर जिले में खाद्य कारोबारियों, किराना दुकानों, होटलों आदि में जा रहे है और लायसेंस या रजिस्ट्रेशन बनवाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होनें ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता बताते हुये आग्रह किया है कि ऐसे लोगों के बारे में निकटतम सामुदायिक केन्द्र अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से तत्काल संपर्क कर इसकी सूचना दें।