मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार समस्त अशासकीय विद्यालयों में एनसीईआरटी , एससीई आरटी मुद्रित व निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तक ही समस्त अशासकीय विद्यालयों में संचालन किये जाने के संबंध में समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयकों को कार्यालय कलेक्टर जिला शिक्षा केंद्र व जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है।
कटनी
अन्य निजी प्रकाशक की पुस्तक किसी भी अशासकीय विद्यालय द्वारा प्रचनल मे न लाई जावे एवं पालको पर उनको क्रय करने के लिए अनुचित दबाव न बनाया जाय !! इस प्रकार की प्राप्त शिकायतों पर मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 की धारा 6 एवं 9 तथा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 के 6 (1) (ग )के नियम के तहत स्कूल संचालकों व प्राचार्य के विरुद्ध आवश्यक शस्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।