जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किया है ।
जबलपुर
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी किये गये इस आदेश कहा गया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किये गये शासकीय सेवक ही मोबाइल फोन के उपयोग हेतु अधिकृत होंगे
आदेश के अनुसार मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं दल के अन्य सदस्य को मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड़ में रखना होगा । वे केवल सेक्टर अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन प्रेक्षक से निर्वाचन सबंधी वार्तालाप अथवा अन्य अति आवश्यक परिस्थिति में मतदान केंद्र से बाहर निकलकर वार्तालाप के लिये मोबाईल फोन का उपयोग कर सकेंगे ।
आदेश के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर को वोटर असिस्टेंट बूथ पर तैनाती के दौरान ही अपने मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति होगी।