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Friday, June 20, 2025

 वृक्षारोपण, जल संरक्षण और विकास कार्यों में तेजी लाने दिए निर्देश 

समय सीमा बैठक सम्‍पन्‍न 

डिडौरी

जिला कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उक्त बैठक में डीएफओ (उत्पादन) श्री हरिओम, सीईओ जिला पंचायत श्री अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर श्री सुनील शुक्ला, एसडीएम शहपुरा श्री एश्वर्य वर्मा, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम बजाग श्री रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को छह ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे सक्रिय रूप से विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 जून तक सभी ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण, तालाब निर्माण एवं वर्षा जल संचयन के कार्य समन्वय के साथ पूरे किए जाएं। सभी अधिकारी साप्ताहिक आधार पर कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके।

भूमि कब्जा और पट्टा वितरण पर निर्देश

कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने कहा कि जिन किसानों ने भूमि पर कब्ज़ा कर रखा है, उन्हें नियमानुसार भूमि पट्टा प्रदान किया जाए या फिर उन्हें पट्टा संबंधी नियमों की जानकारी देकर प्रक्रिया का पालन करवाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आदिवासी क्षेत्रों में 12 मई तक ग्राम सभा प्रस्ताव जारी कर दिए जाएं।

वन अधिकार पट्टों पर फैसला

वन विभाग को निर्देशित किया गया कि वन अधिकार पट्टा धारक किसानों को शासन के नियमानुसार 4 हेक्टेयर तक भूमि आवंटित की जाए। यह कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाए ताकि पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ मिल सके।

मध्यप्रदेश: वनाधिकार पट्टा वितरण के लिए नई SOP लागू

मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग ने अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत वनवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। जिसके अनुसार 13 दिसंबर 2005 से पूर्व के कब्जाधारी पात्र होंगे। ग्राम स्तर पर वनाधिकार समिति (FRC) का गठन। GPS सर्वे से सीमा निर्धारण और नक्शा तैयार। ग्राम सभा, उपखंड और जिला समिति द्वारा दावों का परीक्षण। पात्र परिवारों को अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि का पट्टा।मृतक दावेदारों के परिजनों को भी अधिकार। संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और भेदभाव रहित होगी। प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य वंचित समुदायों को उनका न्यायसंगत अधिकार दिलाना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शहपुरा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने स्पष्ट किया कि कोई भी नवीन प्रस्ताव संबंधी मामलों में उनके संज्ञान में लाए बिना जारी न किया जाए। सभी अधिकारी इस आदेश का कड़ाई से पालन करें। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वर्षा जल संचयन से संबंधित निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए ताकि आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व जल संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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