15.7 C
Jabalpur
Friday, November 15, 2024

अनाधिकृत कट आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित- कलेक्टर श्री सिंह 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन – 2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है।

भोपाल

भोपाल जिले की 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 17 नवंबर 2023 को मतदान संपन्न होना है। विधानसभा निर्वाचन – 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। विधानसभा आम निर्वाचन – 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष सिंह ने दिशा – निर्देश जारी किये है।

जारी निर्देशानुसार किसी प्रकार के अनाधिकृत कट आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा।

• संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है, यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों यथा बी.ओ.टी. आपरेटर्स को प्रदान की गई है, जिनसे मासिक एक मुश्त शुल्क निगम द्वारा लिया जाएगा। दिन-प्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यतः संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। विधानसभा निर्वाचन – 2023 के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये निगम से पूर्व अनुमति / अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।

• विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थलों में से 70 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार के लिए आरक्षित रखे जायेंगे तथा शेष 30 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति के लिए मुक्त रहेंगे। इन 70 प्रतिशत में से कम से कम 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, यदि इनमें आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित न होने पाने, विज्ञापन एजेन्सी, अभ्यर्थी / राजनैतिक दलों से इन विज्ञापन के लिए सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जाएगी ।

संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यह अनुमतियां 2 चरणों में जारी की जायेगी। प्रथम चरण वर्तमान से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के पूर्व तक रहेगा तथा दूसरा चरण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन से प्रारम्भ होकर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक रहेगा। प्रथम चरण में राजनीतिक दलों को तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह अनुमति प्रदान की जाएगी ।

• सबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार के सभी वैध विज्ञापन स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन / चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये व्यक्ति, संस्थाओं, उम्मीदवारों दलों द्वारा सर्वप्रथम संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित स्थानीय निकाय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ प्रचार, विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा, मेटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुमति / अनापत्ति पत्र जारी किया जायेंगा।

संबंधित स्थानीय निकाय की अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न विज्ञापन एजेंसिया अपनी निर्धारित शर्ते / शुल्क प्राप्त कर आवेदित व्यक्ति, संस्था, उम्मीदवार के हित में, वैध स्थानों पर विहित शर्तों के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।

• संबंधित स्थानीय निकाय अपनी अधिकृत विज्ञापन एर्जेन्सियों से सलाह उपरान्त विभीन्न स्थानों पर अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों के लिये निर्वाचन अवधि हेतु विज्ञापन की मानक दरों का निर्धारण करेंगे एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे ताकि उक्त पर किया गया व्यय अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की गणना में सम्मिलित किया जा सकें। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति / अनापत्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी / राजनैतिक दल से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुमति / अनापत्ति पूर्व से स्वीकृत सूचीबद्ध स्थानों के लिये ही दी जा सकेंगी।

राजनैतिक विज्ञापन हेतु अनुमतियां निर्वाचन अवधि में जारी की जा सकेंगी। 

•विज्ञापन एजेंसी अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों से उक्तानुसार संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से ही राशि वसूल कर सकेंगे।

यह आदेश सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में लागू होगा। नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी तद्नुसार व्यवस्था कर अवगत करावेंगे संबंधित स्थानीय निकाय के लिये निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनैतिक दलों / उम्मीदवारों को विज्ञापन के लिए स:शुल्क अनुमतियां दी जा सकेंगी।

नगर निगम / ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन / सम्पत्ति अथव भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन / प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी निजी भवनों पर भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही झण्डे, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते है। इसके लिये आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी को संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करें तथा संलग्न प्रोफार्म में जानकारी निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

• उक्त झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जावें जिससे कि विभिन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न हों ।

• संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे उपलब्ध स्थलों की सूची का विज्ञापन कर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। यदि किसी एक स्थल हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आवंटन हेतु लॉटरी निकालकर आवंटन किया जाएगा ।

• यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुमति दी जाने में किसी एक व्यक्ति / दल का एकाधिकार न हो एवं समस्त राजनैतिक दलों एवं व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करने / विज्ञापन प्रदर्शन का समान अवसर मिले ।

सुंदरलाल बर्मन
सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

Latest News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
22FollowersFollow
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Most View