उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास रवि कुमार आम्रवंशी ने बताया कि उन्होनें कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, एवं कीटनाशी निरीक्षक जबलपुर की अनुसंशा के आधार पर मेसर्स प्लांटिक्स एग्रीटेक इंडिया प्रा.लिमि. जैन गोदाम जबलपुर का कीटनाशी विक्रय लाइसेंस RS/451/1408/13/2020 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जबलपुर
उन्होनें कहा कि मेसर्स प्लांटिक्स एग्रीटेक इंडिया प्रालिमि. जैन गोदाम जबलपुर के कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठान का 26 अप्रैल को निरीक्षण दल के निरीक्षण के दौरान कीटनाशी विक्रय अनुज्ञप्ति क्रमांक RS/451/1408/13/2020 मे बगैर प्रिसिंपल सर्टिफिकेट जोडे अनेक कम्पनियों के कीटनाशी का क्रय विक्रय करते पाया गया। निरीक्षण दल द्वारा मौके पर ही भंडारित कीटनाशी विक्रय वितरण को प्रतिबंध किया जाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संबंधित द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब नहीं दिया है एवं कीटनाशियो के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जुडवाने के बाद विक्रय किया जाना था, किन्तु उनके द्वारा अवैध भंडारण किया गया, जो कीटनाशी अधिनियम 968 धारा 10(4) का उल्लंघन है।