विधानसभा चुनाव :-निर्वाचन नियमों की जानकारी निर्वाचन नियमों का पालन करने के निर्देश
जबलपुर
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों, व्यय प्रेक्षकों एवं पुलिस प्रेक्षक की मौजूदगी में जिले के आठों विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की आज वेटरनरी कॉलेज केआडिटोरियम में बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलोंके प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन नियमों के पालन की अपेक्षा उनसे की गई। इस अवसर पर उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
बैठक में पाटन विधानसवभा क्षेत्र की सामान्य प्रेक्षक श्रीमती अरूणिमा डे, विधानसभा क्षेत्र बरगी एवं जबलपुरके सामान्य प्रेक्षक सुहर्ष भगत, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर एवं जबलपुर केंट के सामान्य प्रेक्षक सौरभ जैन, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पश्चिम और पनागर की सामान्य प्रेक्षक सुश्री आकांक्षा रंजन, सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक मनीष कुमार बंसल, पाटन एवं जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक कुमार आदित्य,बरगी एवं जबलपुर पश्चिम के व्यय प्रेक्षक अभिषेक यादव, पनागर एवं सिहोरा के व्यय प्रेक्षक राजेश कोठारी, जबलपुर केंट एवं जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक पीयूष भारद्वाज तथा जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र के लिये नियुक्त पुलिस प्रेक्षक जन्मेजय खंडूरी मौजूद थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बैठक में बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार दिन-प्रतिदिन के चुनावी खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन व्यय लेखे में रखना होगा तथा इसे रोस्टर केअनुसार तीन बार परीक्षण के लिए एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल को उपलब्ध कराना होगा।उन्होनें कहा कि उम्मीदवार अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से ही चेक या बैंक ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से कर सकेगा।यदि किसी व्यक्ति अथवा ईकाई व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि दस हजार से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय का भुगतान उम्मीदवार द्वारा नकद किया जा सकता है। श्री सुमन ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण केलिए अलग से निर्वाचन व्यय अभिकर्ता भी नियुक्त किया जा सकता है। उन्होनें बताया कि निर्धारित दिनों में निर्वाचन व्यय लेखा परीक्षण के लिये प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उम्मीदवारों को नोटिस दिया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस अवसर पर राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों कोआदर्श आचरण संहिता का पालन करने का आग्रह किया तथा उन्हें आगाह किया कि बिनापूर्व अनुमति के जुलुस, आमसभा,रैली का आयोजन न करें। श्री सुमन ने बताया कि वाहनों एवं लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए भी उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों को पूर्व अनुमति लेनी होगी।उन्होनें कहा कि प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का कार्य तथा मुद्रित सामग्री की संस्था अनिवार्य रूप से प्रिंट लाइन में देना होगी। बिना प्रिंट लाइन के प्रचार सामग्री पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 के तहत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों केप्रतिनिधियों को निर्वाचन अपराधों की जानकारी भी दी। उन्होनें बताया कि धार्मिक स्थलों, धार्मिक परिसरों, शाला परिसरों, अस्पताल आदि का राजनैतिक प्रचार के लिये किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मतदाता पर अनुचित प्रभाव डालने, मतदाताओं को किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने या न डालने के लिये डराने धमकाने अथवा लालच या प्रलोभन देने के मामलों मेंभी आईपीसी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
श्री सुमन ने बताया कि चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद मतदाताओंको छोड़कर कोई भी बाहरी कार्यकर्ता संबंधित विधानसभा या जिले में नहीं रह सकेगा।उन्होनें शिकायत अनुवीक्षण व्यवस्था की भी जानकारी देते हुये बताया कि आचार संहिता, संपत्ति विरूपण अधिनियम यानिर्वाचन नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने प्रत्येकविधानसभा क्षेत्र में एफसीटी, एसएसटी एवं व्हीएसटी टीमें गठित की गई है। श्री सुमन ने बताया कि चुनाव संबंधी शिकायतें सी विजिल एप पर भी कीजा सकेगीं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जुलूस,आमसभा एवं वाहनों आदि अनुमति के लिए स्थापित सिंगल विन्डो सिस्टम की जानकारी भी दी। उन्होनें बताया कि सभी प्रकार की अनुमतियों के लिए सुविधा एप पर तय समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन देना होगा। अनुमति देने प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय तथा जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में सिंगल विंडो स्थापित की गईहै। उन्होनें हेलीकॉप्टर के उपयोग की अनुमति संबंधी प्रावधान भी बैठक में बताये।
कलेक्टर श्री सुमन ने बैठक में बताया कि उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों को केवल टीव्ही, रेडियो, टीव्ही चैनल, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेट फार्म पर प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों का एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणन करानाअनिवार्य है। ब्लक में भेजे जाने वाले एसएमएस वाईज मैसेज, आडियो-विडियो, जिंगल्स आदि को भी जारी करने से पहले एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणन कराना जरूरी होगा। श्री सुमन ने बताया कि प्रिंट मीडिया में भी मतदान के दिन और मतदान दिवस के एक दिन पूर्व प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों का भी एमसीएमसी कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य है।
1हजार 891 दिव्यांग एवं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को होगी घर से मतदानकी सुविधा :-
बैठक में उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि दिव्यांग एवं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिये घर सेमतदान करने की सुविधा देने के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में ऐसे 2 हजार197 मतदाताओं से फार्म 12-डी में आवेदन प्राप्त हुये थे। परीक्षण के बाद इनमें से1 हजार 891 दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान कीसुविधा दी जायेगी। ऐसे मतदाताओं से मतदान कराने जिले की आठों विधानसभा क्षेत्र में79 मतदान दल गठित किये जायेंगे जो 7 नवम्बर से 10 नवम्बर तक घर-घर जाकर मतदान करायेंगे। मतदान दलों के रूट चार्ट और समय की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को भी दी जायेगी,ताकि वे मतदान दलों के साथ अपने अभिकर्ता नियुक्त कर सकें।बैठक में बताया गया कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे शासकीय सेवकों को भी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी जा रही है। करीब 25 हजार शासकीय सेवकों को चुनाव ड्यूटी से संलग्न किया गया है। इनमें से अभी तक 20 हजार के डाक मतपत्र से मतदानकरने के आवेदन प्राप्त हो गये है। इन चुनाव कर्मियों को मतदान दलों के श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज में द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के दौरान डाकमत पत्र से मतदान कीसुविधा देने फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन-तीन और कुल मिलाकर 24 फेसिलिटेशन सेंटर प्रशिक्षण स्थल पर बनायेजायेंगे। इनके अलावा प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में भी एक फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है।
चुनाव ड्यूटी से तैनात ड्राइवर-क्लीनर एवं सुरक्षा कर्मी भी इसफेसिलिटेशन सेंटर पर डाकमत पत्र से मतदान कर सकेंगे। इनके अलावा अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों को भी डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा दी जा रही है। ऐसे 253 अधिकारियों-कर्मचारियों के आवेदन डाकमत पत्र से मतदान के लिये प्राप्त हुये थे। इनमें से 214 के आवेदन सही पाये गये। अत्यावश्यक सेवाओं सेजुड़े ये अधिकारी-कर्मचारी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में बनाये गये फेसिलिटेशन सेंटर में डाकमत पत्र से मतदान कर सकेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार सभी फेसिलिटेशन सेंटर पर उपने अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे तथा शेष उम्मीदवार स्वंय डाक मतपत्र से मतदान के दौरान यहां मौजूद रह सकेंगे। जिले के सर्विस वोटर्स को ईटीपीबीएस के माध्यम से डाक मतपत्र जारी किये जा रहे है।
कृषि विश्वविद्यालय परिसर से होगा मतदान सामग्री का वितरण :-
बैठक में बताया गया कि इस विधानसभा चुनाव में मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर से किया जायेगा तथा मतदान सामग्री की वापसी भी वहीं होगी। मतो की गणना भी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन एवं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भवन में की जायेगी। बताया गया कि चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीनों का दूसरा रेण्डमाइजेशन हो चुका है और उन्हें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित प्रशासनिक भवन में बने विधानसभावार स्ट्रांग रूम में रख दिया जायेगा।राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होने वाले तीसरे चरण के रेण्डमाइजेशन में ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीनों को मतदान केन्द्र आबंटित किये जायेंगे तथा इसके बाद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं उम्मीदवारो की मौजूदगी में ही इनकी कमिशनिंग भी की जायेगी।
ऑबजर्वर्स ने किया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं परदर्शी चुनाव संपन्न कराने में सहयोग का आग्रह :-
चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की इस बैठक को निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सभी सामान्य प्रेक्षकों, व्यय प्रेक्षकों तथा पुलिस प्रेक्षक ने भी संबोधित किया तथा निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सहयोग का आग्रह किया। प्रेक्षकों ने विधानसभा निर्वाचन के लिये जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुये कहा कि उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दल निर्वाचन संबंधी शिकायतों एवं सुझाव के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप सें मिल सकेंगे तथा मोबाईल फोन पर भी जानकारी दे सकेंगे।प्रेक्षकों ने उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के मद्देनजर मतदान को प्रभावित कर सकने वाले कारणों की सूची भी उन्हें देने का आग्रह किया।
बैठक में आठों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तथा निर्वाचन संबंधी कार्यो के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी भी मौजूद थे।