विधानसभा चुनाव :-आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन नियमों से भी कराया गया अवगत
जबलपुर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यिक्षता में आज गुरूवार को संपन्न हुई स्टैंडिग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचन के दौरान चुनावी प्रचार-प्रसार और व्यवस्थाओं में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों एवं सेवाओं की निर्धारित की दरों की जानकारी दी गई।
कलेक्टर श्री सुमन ने बैठक में मौजूद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित की दरों पर सुझाव भी प्राप्त किये तथा संशोधन के बाद जल्दी ही उन्हें दर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। बैठक में बताया गया कि चुनाव प्रचार तथा चुनावी व्यवस्थाओं में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की दरों का निर्धारण करने की वजह यह देखना है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीादवारों द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखा का सही ढंग से संधारण किया जा रहा है या नहीं। दरों में एकरूपता होने से चुनाव लड़ने वाले उम्मी दवारों को निर्वाचन व्यय लेखा के संधारण में सुविधा होगी।
बैठक में बताया गया कि निर्वाचन व्याय लेखा के संधारण में आनेवाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके निर्वाचन व्यगय अभिकर्ता जिला निर्वाचन कार्यालय के एक्स पेंडिचर मॉनीटरिंग सेल से संपर्क कर सकेंगे। बैठक में राजनैतिक दलों को आमसभाओं के लिए चिन्हित स्थलों की सूची प्रदान की गई एवं निर्धारित दरों की जानकारी दी गई। राजनैतिक दलों को बताया गया कि कृषि उपज मंडियो के प्रांगण में आमसभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिये निर्धारित किये गये प्रावधानों से भी राजनैतिक दलों कों अवगत कराया गया।
स्टैंजडिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के आदर्श आचरण संहिता एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम की जानकारी दी गई। निर्वाचन के मद्देनजर जारी प्रतिबंधात्मयक आदेशों से भी राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया तथा जुलूस, आम सभा, रैली के आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों के उपयोग के लिये अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बनाये गये सुविधा एप एवं सिंगल विंडो सिस्टम की जानकारी भी दी गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को पेड न्यूएज से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देते हुये बताया कि राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया एवं रेडियो पर चुनावी प्रचार वाले विज्ञापनों का प्रसारण के पूर्व जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्त् होने के 48 घंटे पूर्व समाचार पत्रों में दिये जाने वाले विज्ञापनों को भी एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणित कराना जरूरी होगा।
इस अवसर पर राजनैतिक दलों को बताया गया कि जिले के 58 मतदान केन्द्रोंत के नाम परिवर्तन का प्रस्तामव अनुमोदन हेतु भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर मिशा सिंह, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती जयति सिंह, नगर निगम आयुक्ती स्व्प्निल वानखड़े, अपर कलेक्टोर शेर सिंह मीणा एवं नाथूराम गोंड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला, सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी तथा राजनैतिक दलों की ओर से सर्वश्री गिरजेश श्रीवास्त व, आनंद साहू, रूपेश सिंह पटेल, राजदेव शर्मा, वीरेन्द्रं पचौरी, जानकी प्रसाद, डॉ. कमल बिसेन, मोतीलाल अहिरवार, राजेश जायसवाल, दिनेश कुमार नामदेव, डॉ. गोपाल पटैल आदि मौजूद थे।