विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र के निकट विच्छृंखल आचरण करता है तो उसे तीन महीने की और यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर कब्जा करता है तो उसे तीन वर्ष तक की कठोर सजा से दण्डित किया जा सकेगा ।
जबलपुर
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान में व्यवधान डालने और मतदान कर्मियों के कार्य में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार अथवा मतदान केन्द्र के आसपास निजी या सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि प्रवर्धन के लिए मेगाफोन या लाउडस्पीकर का उपयोग करता है अथवा जोर-जोर से चिल्लाता है तो यह दण्डनीय होगा और ऐसा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जायेगा और उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 131 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी । उसे तीन माह तक की सजा या जुर्माने से अथवा दोनों से एक साथ दण्डित भी किया जा सकेगा
इसी तरह यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मतदान बूथ के बलात ग्रहण का अपराध करेगा या मतदान अधिकारियों से मतदान मशीन छीनेगा, मतदान के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करने का कार्य करेगा अथवा बूथ को कब्जे में लेकर केवल अपने समर्थकों को मत देने के अधिकार का प्रयोग करने देगा, मतदाताओं को किसी के पक्ष में वोट डालने या न डालने के लिए प्रताड़ना देगा तो इस संज्ञेय अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135-क (1) के अधीन कार्रवाई की जायेगी । उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा । ऐसे मामलों में उन्हें तीन वर्ष तक के कारावास की और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है । यदि बूथ पर कब्जा करने वाला व्यक्ति शासकीय सेवक होगा तो उसे पांच वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है ।