नरवाई में आगजनी की घटनाओं के जाँच प्रतिवेदन/पंचनामा पर गठित दल द्वारा प्रस्तुत पंचनामा एवं जाँच प्रतिवेदन पर 07 दिवस में कार्यवाही करते हुये अपचारी कृषकों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सुनवाई एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाये
दमोह
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दमोह जिले की राजस्व सीमा में नरवाई में आग लगाने की घटनाओं के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन 15 मई 2017 के नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित करके दण्ड अधिरोपित करने का प्रावधान किया है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश क्रम में Air (Prevention & control of Pollution) Act 1981 के अंतर्गत प्रदेश मे फसलों विशेषतः धान एवं गेंहू की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाये जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से संपूर्ण म.प्र. में लागू किये जाने के निर्देश है।
जिले के समस्त तहसीलदारों को अर्धशासकीय पत्र लिखकर कहा है निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति/निकाय को नोटिफिकेशन प्रावधानानुसार पर्यावरण क्षति पूर्ति राशि देय होगी। कृषक जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2500 प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड, जिनके पास 2 एकड़ से अधिक एवं 5 एकड़ से कम जमीन हैं, उन्हें 5000 प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति एवं कृषक जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन हैं उन्हें 15000 प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदण्ड देय होगा।
गठित दल और तहसीलदार जांच प्रतिवेदन /पंचनामा अनुसार नरवाई जलाने की संख्या 27 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक दमोह में 20, जबेरा में 21, तेंदूखेड़ा में 8, पथरिया में 44, हटा में 42, पटेरा में 9, बटियागढ़ में 42 है, इन प्रकरणों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा गत दिवस नरबाई में आगजनी की घटनाओं की समीक्षा के दौरान अप्रसन्नता व्यक्त की गई। अत: गठित दल द्वारा प्रस्तुत पंचनामा एवं जॉंच प्रतिवदेन पर 07 दिवस में कार्यवाही करते हुए अपचारी कृषकों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सुनवाई एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाये तथा की गई कार्यवाही से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये। पंचानामा एवं जाँच प्रतिवेदनों पर समय रहते कार्यवाही न करने के आरोप में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं संबंधित की गोपनीय चरित्रावली में टीप अंकित की जावेगी। जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।