15 फरवरी तक प्रस्तुत की जा सकेगी आपत्ति
जबलपुर
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल द्वारा रांझी तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपरिया स्थित खसरा नम्बर 252/2 (S) की 4.047 हेक्टेयर भूमि पर सामान्य आवासीय योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। चयनित भूमि पर यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति है तो तहसीलदार रांझी ने उसे 15 फरवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है। तहसीलदार रांझी के मुताबिक इस समय सीमा के भीतर आपत्तिकर्ता को अपनी आपत्ति लिखित में उनके न्यायालय में उपस्थित होकर पेश की जा सकती है । इसके बाद प्राप्त होने वाली आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।