व्ही.व्ही.आई.पी. की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये NO FLY ZONE / RED ZONE घोषित
जबलपुर
दिनांक 19.04.2024 को माननीय श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार का डुमना विमानतल जबलपुर प्रस्तावित है व्ही.व्ही.आई.पी. की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये डुमना विमानतल जबलपुर की 15 किलोमीटर तक की परिधि को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से NO FLY ZONE / RED ZONE घोषित किया गया है ताकि किसी भी प्रकार के DRONE, PARAGLIDING, HOT AIR BALLOON, OTHER FLYING OBJECTS से सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न न होने पाये।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.)* द्वारा नागर विमानन मंत्रलाय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25.08.2021 को प्रकाशित राजपत्र में प्रकाशित ‘‘ड्रोन नियम 2021’’ के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त क्षेत्र एवं मार्ग की परिधि को अस्थायी रूप से NO FLY ZONE / RED ZONE घोषित किया गया है।
उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध वायुयान अधिनियम 1934 तथा सुसंगत धाराओं, अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश दिनांक 18.04.2024 के 03ः00 PM से दिनांक 20.04.2024 के प्रातः 06ः00 AM तक प्रभावशील रहेगा।