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Friday, June 20, 2025

80 से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यागजनों की होम वोटिंग 7 नवम्बर से 9 नवम्बर तक होगी

मतदान प्रात; 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा

कटनी

कलेक्टर श्री प्रसाद ने रिटर्निग अधिकारियों को जारी किया निर्देश

कटनी – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद ने रिटर्निंग अधिकारियों को द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांगजनों के होम वोटिंग के लिये निर्देश जारी किये है। मतदान दल द्वारा मतदान कराने का समय 7 नवम्बर से 9 नवम्बर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। प्रत्येक मतदान दल रिटर्निंग अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबंद, विजयराघवगढ ढीमरखेडा, कटनी के मुख्यालय से 7 नवम्बर को डाकमत पत्र से मतदान हेतु सामग्री सुबह 06 बजे प्रदान की जायेगी।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि रिटर्निंग अधिकारी डाक मतपत्र से मतदान के कार्यक्रम की तारीख एवं समय के बारे में मतदाता को एस.एम.एस. मोबाइल, डाक और बी एल ओ के माध्यम से पूर्व सें ही सूचना प्रदान कर दे । अभ्यार्थियों को भी इस बारे में लिखित सूचना दी जायें।

रिटर्निग अधिकारी अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी ए वी एस सी एवं एवी पीडी की श्रेणीवार अलग अलग सूची अनुलग्नक एक में तैयार करे एवं मतदान दल को उनके रूट में आने वाले मतदाता की सूची श्रेणीवार प्रदाय करे।

निर्वाचक के नाम एवं पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज की प्रविष्टि हेतु अनुलग्क 2 में दर्ज की – जायेगी । इसका प्रारूप श्रेणीवार प्रत्येक दल का प्रदाय करने निर्देशत किया है। प्रत्येक मतदान दल डाकमत पत्र जारी करते समय पहचान से संतुष्ट होने पर मतदाता के हस्ताक्षर करायेंगे एवं अनुलग्नक 1 में भी टिक मार्क करेगे जिससे एक ही मतदाता को दुबारा डाक मतपत्र देने की त्रुटि न हो । प्रत्येक दिवस मतदान दल के प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुलग्नक 2 के रजिस्टर को मतदान की समाप्ति उपरांत प्रमाणित भी किया जायेगा। प्रत्येक दल द्वारा मतपत्र के काउंटर फाइल को भी सुरक्षित रखकर वापस करने के लिए निर्देशित करे।

डाक मतपत्र हेतु प्रत्येक दल को मतदान बाक्स प्रदाय किया जायेगा। मतदान प्रारंभ होने के पूर्व उपस्थित राजनैतिक दल, अभ्यार्थी और अभ्यार्थियों के प्रतिनिधि एवं अन्य की उपस्थिति में खाली मतदान बाक्स सभी को दिखाते हुये इसे मोहर बंद करने की प्रक्रिया की जायेगी एवं इसे निर्धारित पंजी में प्रोसीडिंग भी लिखी जायेगी। मतदान की समाप्ति उपरांत इस मोहर बंद बाक्स को खोलकर एवं मतपत्र निकालने के उपरांत खाली बाक्स सभी उपस्थित राजनैतिक दलो, अभ्यार्थियों और प्रतिनिधियों को दिखाया जायेगा। इसकी भी प्रोसीडिंग लिखी जायेगी। यह समस्त कार्यवाही मतदान दल के प्रभारी अधिकारी द्वारा कि जायेगी। संपूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी की जावेगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार डाकमतपत्र कराने के उपरांत प्रतिदिन मोहर बंद डाक मतपत्र के फार्म 13ग, अनुलग्नक-2 का रजिस्टर, काउटर फाइल का लिफाफा, मतदान सामग्री बिना उपयोग किये गये डाक मतपत्र एवं लिफाफे रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एकत्र किये जायेगें। मोहर बंद डाकमतपत्र के फार्म 13 ग को एक बड़े लिफाफे में रखकर इस लिफाफे पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, संख्या, दिनांक एवं डाक मतपत्रों की संख्या स्पष्ट रूप से लिखकर एवं प्रारूप 4 के साथ निर्धारित किये गये ए.आर.ओ के माध्यम से जिला कोषालय में प्रतिदिन संधारित कराना रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करायेगे। इसकी लिखित सूचना राजनैतिक दलों एवं अभ्यार्थियों को दी जायेगी।

प्रत्येक दिवस के मतदान का स्टेटमेन्ट रिटर्निंग अधिकारी प्रारूप 4 में जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेगें। मतदान रूट चार्ट सूची, राजनैतिक दलों एवं अभ्यार्थियों को अनिवार्यतः लिखित रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिये है। मतदान दलों के वाहन हेतु वाहन व्यवस्था के नोडल अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त करे। अपने विधानसभा क्षेत्र के संबधित सेक्टर एवं मतदान दल को सामग्री वितरण और वापसी स्थल की सूचना तत्काल दी जाये।

सुंदरलाल बर्मनhttps://majholidarpan.com/
Sundar Lal barman (41 years) is the editor of MajholiDarpan.com. He has approximately 10 years of experience in the publishing and newspaper business and has been a part of the organization for the same number of years. He is responsible for our long-term vision and monitoring our Company’s performance and devising the overall business plans. Under his Dynamic leadership with a clear future vision, the company has progressed to become one of Hindi e-newspaper , with Jabalpur district.

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