ग्राम पंचायत दर्शनी तहसील मझौली अंतर्गत तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर को हाईकोर्ट ने शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं
मझौली
याचिकाकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत दर्शनी के द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था मामला हाई कोर्ट पहुँचा जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर एवं तहसीलदार मझौली को पंचायत के निर्देशानुसार समस्त शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं याचिकाकर्ता की और से अधिवक्तागण सत्येंद्र गौतम अभिषेक दिलराज व धीरज तिवारी ने पक्ष रखा हाईकोर्ट द्वारा रिवियु पिटीशन खारिज कर पंचायत के निर्णय के अनुसार अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए ।