कलेक्टर के निर्देश पर अवैधानिक स्थल पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का भण्डारण एवं विक्रय करनें पर हुई बडी कार्यवाही
45 घरेलू भरे एवं 27 खाली गैस सिलेण्डर जब्त
कटनी
– सार्वजनिक जगहों से हो रहे गैस सिलेण्डर के कारोबार का मामला कलेक्टर अवि प्रसाद के संज्ञान मे आते ही कलेक्टर ने डी.एस.ओ को जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश के पश्चात कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रमोद कुमार मिश्र तथा यज्ञदत्त त्रिपाठी के गठित जांचदल द्वारा नगरीय क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कटनी एच. पी. गैस एजेंसी कटनी एवं कटनी इण्डेन गैस एजेंसी कटनी के द्वारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुज्ञप्ति भण्डारण स्थल से भिन्न अवैधानिक स्थल पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (घरेलू प्रवर्ग धारिता 14.2 किलोग्राम) का भण्डारण एवं विक्रय बगैर सुरक्षात्मक उपाय के किया जाना पाया गया।
कार्यवाही के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेण्डर का भण्डारण एवं विक्रय अवैधानिक स्थल से पाये जाने पर जांच अधिकारियों के दल द्वारा कटनी एच. पी. गैस एजेंसी कटनी के घरेलू गैस से भरे हुये सील्ड 36 सिलेण्डर एवं 12 खाली गैस सिलेण्डर तथा कटनी इण्डेन गैस एजेंसी कटनी के घरेलू गैस से भरे हुये सील्ड 09 सिलेण्डर एवं 15 खाली गैस सिलेण्डर जप्त कर प्रकरण न्यायालय कलेक्टर कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में कटनी एच.पी. गैस एजेंसी कटनी एवं कटनी इण्डेन गैस एजेंसी कटनी के संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया है, तथा विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी अनुज्ञप्ति में उल्लेखित भण्डारण स्थल से भिन्न अवैधानिक स्थल पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेण्डर का भण्डारण एवं विक्रय बगैर सुरक्षात्मक उपाय के किया जाना पाये जाने पर टेरेटरी मैनेजर एच.पी.सी.एल एवं टेरेटरी मैनेजर आई.ओ.सी.एल को संबंधित गैस एजेंसी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।