जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने दिए निर्देश
कटनी (22 जनवरी)-
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के निर्देशों एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 तथा मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) नियम 2022 के तहत ग्राम सभाओं का आयोजन 24 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने आयोजित ग्राम सभाओं में नियमित और अतिरिक्त एजेंडा के बिंदुओं के साथ स्थानीय कार्य सूची (विषय) को शामिल करते हुए ग्राम सभाओं के आयोजन के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जिले के प्रत्येक ग्राम में पूर्व से नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने ग्राम सभाओं की तिथियों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।
आयोजित ग्राम सभाओं में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग एवं अन्य विषयों पर अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यक कार्रवाई होगी।