पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 में निहित प्रावधानों के तहत कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने 2 अक्टूबर 2025 से ग्राम सभाओं के सम्मिलन के चरणबद्ध आयोजन के आदेश दिए हैं।
कटनी
कलेक्टर श्री तिवारी ने आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के संबंध में नियमित एजेंडा बिंदुओं के साथ स्थानीय कार्य सूची (विषय) को शामिल करते हुए ग्राम सभाएं आयोजित किए जाने को निर्देशित किया है। जारी आदेश के मुताबिक ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु पूर्व में नियुक्त स्थाई नोडल अधिकारियों के माध्यम से शासन के द्वारा जारी निर्देशानुसार ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला पंचायत की सीईओ सुश्री तपस्या परिहार ने ग्राम सभाओं के व्यापक प्रसार प्रसार एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।
इन विषयों पर चर्चा होगी
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयोजित ग्राम सभा में वन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पंचायत राज, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित निर्धारित बिंदुओं एवं स्थानीय विषयों पर चर्चा होगी। ग्राम सभा आयोजन के दौरान बैठक की वीडियोग्राफी, भले ही वह मोबाइल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ पंचायत निर्णय पोर्टल पर सुसंगत प्रविष्टियां किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।