प्रात: 10 बजे से दोपहर एक बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने जारी किया आदेश
जबलपुर, 30 अगस्त 2022
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को समय पर राशन सामग्री प्रदाय सुनिश्चित करने कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने व्यवस्थात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पहली पाली में प्रात: 10 बजे से दोपहर एक बजे तक तथा दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक राशन सामग्री प्रदान की जायेगी। सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे राशन सामग्री उठाव की स्थिति की समीक्षा करें और राशन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी करें।
राजस्व विभाग के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को प्रति सप्ताह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करने और निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है।
जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को निर्देशित किया गया है कि वे सभी प्रदाय केन्द्रों पर आवंटन अनुसार खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही अधिकृत परिवहनकर्ताओं से आवंटन जारी होने के पश्चात तत्काल ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों में प्रदाय कराना सुनिश्चित करें। यदि परिवहनकर्ता द्वारा समयावधि में उठाव कर उचित मूल्य दुकान प्रदाय नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।